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EPFO की 1 नई सुविधा: UPI और ATM से तुरंत निकालें PF का पैसा, क्या है प्रक्रिया ?

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EPFO मेंबर्स को बड़ी राहत: अब UPI और ATM से निकाल सकेंगे PF का पैसा

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने मेंबर्स के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। जल्द ही EPFO सब्सक्राइबर्स को अपने भविष्य निधि (PF) खाते से UPI और ATM के जरिए सीधे पैसा निकालने की सुविधा मिलेगी। इसकी अधिकतम लिमिट एक लाख रुपए तय की गई है। यह सुविधा मई के अंत या जून की शुरुआत तक शुरू होने की उम्मीद है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव Sumita Dawra ने बुधवार को यह जानकारी दी।

ATM और UPI से PF निकालना होगा आसान

UPI

UPI Transaction

EPFO मेंबर्स को अब PF निकासी के लिए लंबी प्रक्रिया का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए EPFO अपने सब्सक्राइबर्स को एक विशेष ATM कार्ड जारी करेगा, जो उनके PF खाते से लिंक रहेगा। इस कार्ड की मदद से मेंबर्स ATM मशीनों से सीधे PF का पैसा निकाल सकेंगे, ठीक उसी तरह जैसे डेबिट कार्ड से निकासी करते हैं।
इसके अलावा, UPI के जरिए भी PF निकासी संभव होगी। इसके लिए मेंबर्स को अपना PF अकाउंट UPI से लिंक करना होगा। इसके बाद वे UPI ऐप के माध्यम से अपने PF बैलेंस की जांच कर सकेंगे और जरूरत पड़ने पर बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे।

प्रोसेस को आसान और तेज बनाने की पहल

EPFO की इस नई सुविधा का उद्देश्य PF निकासी प्रक्रिया को तेज और आसान बनाना है। अभी तक EPFO मेंबर्स को ऑनलाइन क्लेम के तहत पैसे निकालने में करीब दो हफ्ते लगते थे। लेकिन अब डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हुए प्रोसेसिंग समय को घटाकर महज तीन दिन कर दिया गया है।
मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने बताया कि PF निकासी को आसान बनाने के लिए EPFO ने 120 से अधिक डेटाबेस को इंटीग्रेट किया है, जिससे प्रोसेस अब पहले से अधिक ऑटोमेटेड हो गई है। वर्तमान में 95% दावे स्वचालित रूप से निपटाए जा रहे हैं और आगे इसे और बेहतर बनाने की योजना है।

बेरोजगारी में मिलेगी राहत: एक माह बाद निकाल सकेंगे 75% पैसा

नियमों के अनुसार, अगर किसी कर्मचारी की नौकरी छूट जाती है, तो वह एक महीने बाद अपने PF खाते से 75% राशि निकाल सकता है। यह सुविधा बेरोजगारी के दौरान वित्तीय मदद के रूप में दी जाती है। शेष 25% पैसा कर्मचारी दो महीने बाद निकाल सकता है।

PF निकासी पर टैक्स नियम

PF

PF Withdrawwal

PF निकासी पर टैक्स संबंधी नियम भी स्पष्ट किए गए हैं। अगर कोई कर्मचारी किसी कंपनी में पांच साल तक काम करने के बाद PF निकालता है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। यह अवधि एक ही कंपनी में नहीं बल्कि अलग-अलग कंपनियों को मिलाकर भी हो सकती है।
हालांकि, यदि कोई कर्मचारी पांच साल की सेवा अवधि पूरी किए बिना 50,000 रुपये से अधिक की राशि निकालता है, तो उसे 10% TDS (स्रोत पर कर कटौती) का भुगतान करना होगा। यदि मेंबर के पास पैन कार्ड नहीं है, तो TDS की दर 30% हो जाएगी। हालांकि, फॉर्म 15G/15H जमा करने पर कोई TDS नहीं कटेगा।

नई सुविधा से मेंबर्स को होंगे ये फायदे

1. तेजी से निकासी: अब मेंबर्स को हफ्तों इंतजार नहीं करना होगा, वे तुरंत ATM से पैसा निकाल सकेंगे।
2. डिजिटल ट्रांजैक्शन: UPI के जरिए आसानी से PF का बैलेंस चेक और ट्रांसफर कर सकेंगे।
3. बेरोजगारी में राहत: नौकरी जाने पर PF का 75% हिस्सा निकाल सकेंगे, जिससे आर्थिक संकट में मदद मिलेगी।
4. ऑटोमेटेड क्लेम: प्रोसेसिंग का समय घटने से 95% दावे ऑटोमेटेड तरीके से निपटाए जा रहे हैं।

EPFO का डिजिटल विस्तार: भविष्य के लिए बड़ा कदम

EPFO का यह कदम देश की वर्कफोर्स को ज्यादा फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी देने के उद्देश्य से उठाया गया है। इससे PF निकासी प्रक्रिया सरल, तेज और पारदर्शी होगी। खासतौर पर बेरोजगार युवाओं और नौकरीपेशा लोगों को इससे बड़ी राहत मिलेगी।

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